रायबरेली-सात साल पुराने हत्या मामले में आया फैसला, दोषी को आजीवन कारावास
रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824
रायबरेली। जगतपुर थाना क्षेत्र के छोटी करौती गांव में वर्ष 2019 में रंजिश के चलते हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार पांडेय ने मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी हरिकेश पासी को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 10 हजार रुपये मृतक के वारिस को देने का भी आदेश दिया।
अभियोजन के अनुसार, जगतपुर थाना क्षेत्र के छोटी करौती गांव निवासी राम नरेश पुत्र राम बहादुर पासी ने 13 जुलाई 2019 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसका भाई गणेश पासी (45) खेत की मेड़ पर बैठा हुआ था। उसी दौरान गांव का हरिकेश पासी फावड़ा लेकर वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश के चलते गणेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में गणेश के गले पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई।
घटना के दौरान जब ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर गणेश को बचाने का प्रयास किया तो आरोपी हरिकेश फावड़ा लेकर उन्हें भी दौड़ाने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और 17 सितंबर 2019 को आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार पांडेय ने हरिकेश पासी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया, जिसमें से 10 हजार रुपये मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया गया। अदालत के फैसले के बाद सात वर्ष पुराने चर्चित हत्या कांड में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो गई।

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