रायबरेली की कैलाशपति दाल मिल पर एक लाख का जुर्माना

रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824
रायबरेली-मिल एरिया क्षेत्र में संचालित कैलाशपति दाल मिल के मालिक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अरहर दाल का नमूना जांच में फेल आने के बाद मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने यह फैसला सुनाया।
जुर्माने की राशि को एक माह के अंदर जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार तिवारी ने 11 अगस्त 2021 को मिल एरिया स्थित कैलाशपति दाल मिल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अरहर दाल का नमूना लेकर जांच के लिए विधि विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा था। प्रयोगशाला की जांच में नमूना सब स्टैंडर्ड आया था। मामले में मिल के मालिक को नोटिस देने के बाद एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा किया गया था। एडीएम प्रशासन ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए मिल के मालिक व गुरुनानक नगर निवासी सुनील कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया है।
एफएसडीए के अभिहित अधिकारी डॉ. सीआर प्रजापति ने बताया कि एडीएम प्रशासन और एसीजेएम कोर्ट में किए गए मुकदमों में बढि़या पैरवी कराकर अधिक से अधिक जुर्माना और सजा दिलाने का प्रयास किया जाता है। एडीएम प्रशासन कोर्ट से दो और मुकदमों में फैसला आया है। एक में एक लाख व दूसरे में 50 हजार का जुर्माना किया गया है।
हल्दी का नमूना मिस्ब्रांड आने पर 50 हजार का अर्थदंड
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपराजिता तिवारी ने 24 मार्च 2021 को सब्जी मंडी में मेसर्स अग्रवाल एंड संस का निरीक्षण किया। उन्होंने संदिग्ध प्रतीत होने पर यहां से हल्दी पाउडर का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच में नमूना मिस्ब्रांड आने के बाद एडीएम प्रशासन कोर्ट में मुकदमा किया गया था। मामले में एडीएम ने संचालक रवि गर्ग पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।



