रायबरेली-01 से 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों के विरुद्ध चलेगा सघन अभियान

रायबरेली-01 से 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों के विरुद्ध चलेगा सघन अभियान

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824

रायबरेली- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) रायबरेली उमेश चंद्र कटियार ने बताया है कि  विगत दिनों में जनपद कासगंज एवं आगरा में स्कूली वाहनों की खराब दशा एवं फर्श कमजोर होने के कारण झटके में फर्श टूट जाने के कारण उस स्थान पर बैठी स्कूली छात्रा के गाड़ी से नीचे चले जाने एवं बस के पहिए के नीचे आजाने के कारण दुःखद मृत्यु हो गई। इन दोनों घटनाओं को शासन द्वारा गंभीरता से लिया गया है एवं 01 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक स्कूली वाहनों के विरुद्ध सघन अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालय द्वारा ऐसी स्कूली वाहनों की सूची तैयार कराई जा रही है जिन का फिटनेस अथवा परमिट समाप्त हो चुका है अथवा वाहन अपनी आयु 15 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। जनपद में संचालित सभी विद्यालयों के प्रबंधतंत्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने विद्यालयों की प्रत्येक वाहनों की भौतिक जांच कराते हुए यह सुनिश्चित करा लें कि उनकी सभी वाहनों की भौतिक दशा पूर्ण रूप से ठीक है, वाहन की बॉडी की दशा अच्छी है, फर्श पूर्ण रूप से सही एवं मजबूत है, वाहन स्कूली बस मानकों के अनुरूप है एवं किसी प्रकार की कमी नहीं है। यदि वाहन की तकनीकी एवं भौतिक दशा में कोई कमी पाई जाती है तो उसे तत्काल सुधार कराने के उपरांत ही वाहन का संचालन किया जाए। जिन वाहनों का फिटनेस/परमिट समाप्त है अथवा स्कूली वाहनों की निर्धारित आयु 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, उनका संचालन किसी भी दशा में न किया जाए जब तक इन वाहनों का फिटनेस/परमिट वैध न करा लिया जाए, साथ ही 15 वर्ष पूर्ण कर चुकी वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करा लिया जाये। यदि भविष्य में बिना फिटनेस / परमिट अथवा भौतिक एवं तकनीकी रूप से खराब एवं 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी स्कूली वाहन संचालित पायी जाती है तो ऐसी वाहनों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्य के साथ ही स्कूली बच्चों के जीवन को संकट में डालने के आरोप में परिवहन विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी तथा दिनांक 01 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2026 के दौरान स्कूली वाहनों के विरुद्ध संचालित अभियान के दौरान यदि बिना फिटनेस, बिना परमिट, 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी तथा स्कूल बसों हेतु निर्धारित मानक का अनुपालन न करने वाली बस संचालित पाई जाती है तो प्रवर्तन दलों द्वारा ऐसी बसों को थानों में निरुद्ध किया जाएगा जिसके लिए विद्यालय प्रबंध-तंत्र पूर्ण रूप से उत्तरदाई होगा।