Raibareli-प्रवेश पास के आधार पर ही गणना अभिकर्ता को मतगणना हाल में होगी अनुमति

Raibareli-प्रवेश पास के आधार पर ही गणना अभिकर्ता को मतगणना हाल में होगी अनुमति

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824

राजनैतिक दल/निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा जनपद में नहीं निकाला जाएगा विजय जुलूस

रायबरेली-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) श्रीमती पूजा यादव ने राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अंतर्गत नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु मतगणना 13 मई 2023 को पूर्वान्ह 08 बजे नगरीय निकाय हेतु निर्धारित मतगणना केन्द्रों पर प्रारम्भ होगी।
मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती पूजा यादव ने समस्त राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों ने कहा है कि प्रत्येक उम्मीदवार मतगणना टेबलवार अपने रिटर्निंग आफिसर से गणना अभिकर्ता की नियुक्ति कराते हुए गणना प्रवेश पास समयानुसार जारी करा लें। नियुक्ति पत्र तथा प्रवेश पास के आधार पर ही गणना अभिकर्ता को मतगणना हाल में प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मतगणना टेबल पर उम्मीदवार अथवा निर्वाचन अभिकर्ता अथवा नियुक्त गणन अभिकर्ता में से कोई एक उपस्थित रह सकता है। मतगणना केन्द्र के अन्दर उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता अथवा गणन अभिकर्ता को मोबाइल फोन अथवा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित है। उन्होंने मतगणना समाप्ति के उपरान्त निर्वाचित उम्मीदवारों/ राजनैतिक दलों से आह्वान किया है कि आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसी भी राजनैतिक दल/निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा जनपद में विजय जुलूस नहीं निकाला जायेगा। इसके अतिरिक्त नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 लागू है।