भूमि अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्वामित्व में आ जाने के बाद मुआवजा देने से नहीं किया जा सकता इंकार

भूमि अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्वामित्व में आ जाने के बाद मुआवजा देने से नहीं किया जा सकता इंकार
भूमि अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्वामित्व में आ जाने के बाद मुआवजा देने से नहीं किया जा सकता इंकार

-:विज्ञापन:-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में गुरूवार को बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एक बार भूमि स्वामित्व में आ जाने पर मुआवजा देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल यूपी के बरेली के रहने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। ऐसे में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के मामले में NHAI को मुआवजा देने का आदेश दे दिया है।

हाई कोर्ट ने फैसले में यह बात कही

इलाहबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धारा 3-एच (1) के मुताबिक यह अनिवार्य करती है कि राज्य सरकार कब्ज़ा लेने से पहले मुआवज़ा राशि जमा करेगी। ऐसा प्रावधान नहीं है जो केंद्र सरकार को मुआवज़े की राशि के भुगतान में देरी करने और यह तर्क देने में सक्षम बनाता है कि मुआवज़ा का भुगतान तब किया जाएगा जब कब्ज़ा लिया जाएगा। जबकि यह प्रावधान उन काश्तकारों के लाभ के लिए है, जिनकी भूमि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित की गई थी। यह मुआवज़े का भुगतान किए बिना भूमि पर कब्ज़ा करने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।