रायबरेली-अपात्र को दिया गया भूमि विनिमय का लाभ , जांच कराए जाने की मांग

रायबरेली-अपात्र को दिया गया भूमि विनिमय का लाभ , जांच कराए जाने की मांग

-:विज्ञापन:-




रिपोर्ट-सागर तिवारी

ऊंचाहार-रायबरेली -तहसील के न्यायिक न्यायालय में भूमि विनिमय को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है । एक ग्रामीण ने इस प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हुई सारी कार्रवाई की जांच की मांग की है । आरोप है कि इस कार्रवाई में नियमों की अनदेखी की गई और अनुचित लाभ दिया गया है ।क्षेत्र के गांव पूरे राम जियावन मजरे सावापुर नेवादा निवासी मनीष शुक्ल ने तहसील के न्यायिक एसडीएम कोर्ट को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है । उन्होंने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि भूमि विनिमय की धारा 67 क का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है । उनका आरोप है कि वर्ष 2024-25 के दौरान इस न्यायालय द्वारा भूमि विनिमय का अपात्र लोगों को लाभ दिया गया है । क्षेत्र की ग्राम पंचायत दौलतपुर में इसका खुला खेल हुआ है , जहां नियमों को अनदेखी करके बेस कीमती जमीन की सौदेबाजी की गई है । उन्होंने इन सारे मामलों की जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराए जाने और दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है ।