रायबरेली-सभासद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा मांगी गई वांछित सूचना पर एडीएम ने संज्ञान भेजा नोटिस

रायबरेली-सभासद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा मांगी गई वांछित सूचना पर एडीएम ने संज्ञान भेजा नोटिस

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 रिपोर्ट-सागर तिवारी



ऊंचाहार-रायबरेली- नगर पंचायत कार्यालय में विकास कार्यों में हुए घोटाले की आशंका की लेकर सभासद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा मांगी गई वांछित सूचना पर एडीएम ने संज्ञान किया है। अधिशाषी अधिकारी को पत्र के माध्यम से समय सीमा के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 
       विदित हो कि नगर के  गायत्री नगर मोहल्ला निवासी राज गुप्ता नगर के वार्ड 04 से वर्तमान सभासद हैं। उन्होंने वाहन में ईंधन और वाहन में किए गए संभावित घोटाले की लेकर कई बिन्दुओं पर अधिशाषी अधिकारी सिकंदरदित्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगी थी। समय सीमा बीत जाने के बाद भी अधिशाषी अधिकारी सिकंदरदित्य द्वारा सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई। जिसको लेकर सभासद राज गुप्ता ने नियमानुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी एडीएम प्रशासन से वांछित सूचना की अपील की है ।  जयह उल्लेखनीय है कि एडीएम प्रशासन को स्थानीय निकाय का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब मामले में एडीएम प्रशासन ने संज्ञान लेकर एक पत्र जारी कर अधिशाषी अधिकारी सिकंदरदित्य को निर्धारित समय सीमा के अन्दर सूचना उपलब्ध कराई का निर्देश दिया है। सूचना न देने की स्थिति में एडीएम प्रशासन ने अधिशाषी अधिकारी को आगामी 18 मार्च को कार्यालय में मय अभिलेख तलब किया है। इस जारी पत्र पर कार्रवाई की सूचना मिलते ही नगर पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया है।