रायबरेली- पूर्व प्रमुख ने गलत दस्तावेज के आधार पर हड़प लिया डेढ़ करोड़ रुपए मुआवजा

रायबरेली- पूर्व प्रमुख ने गलत दस्तावेज के आधार पर हड़प लिया डेढ़ करोड़ रुपए मुआवजा

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रिपोर्ट-सागर तिवारी

ऊंचाहार , रायबरेली - जमीन से संबंधित गलत दस्तावेज के आधार पर ऊंचाहार के पूर्व ब्लाक प्रमुख पर करीब डेढ़ खरीद रुपए की मुआवजा राशि हड़पने का आरोप लगा है । जांच में यह आरोप सिद्ध भी हुआ है । अब उनसे रिकवरी की कार्रवाई चल रही है ।
      मामला क्षेत्र के खोजनपुर गांव का है । गांव की भूमि संख्या 61/2 में सहखातेदार मोहम्मद एकलाख खान कई वर्षों से मुंबई में रहते हैं । उनकी भूमि से संबंधित दस्तावेजों में गलत अंकन करा लिया गया । लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग के चौड़ीकरण में अधिग्रहीत हुई भूमि में इसी त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के आधार पर ऊंचाहार के पूर्व ब्लाक प्रमुख कमलेश सिंह  और उनके भाई राजेश सिंह ने मुआवजा की दावेदारी की । इसकी जानकारी जब भूमि स्वामी को हुई तो उन्होंने मुआवजा रोकने का अनुरोध किया , किंतु इसके बावजूद उनके हिस्से की भूमि का मुआवजा एक करोड़ 34 लाख 89 हजार 670 रुपए का भुगतान कर दिया गया । मुआवजा राशि के भुगतान के बाद भूमि स्वामी ने जब शिकायती पत्र दिया तो कार्रवाई में भूमि में की गई त्रुटि को चकबंदी अधिकारी ने सुनवाई के बाद दुरुस्त करके उसमें मोहम्मद 
एकलाख का नाम अंकित कर दिया । इस अंकन के बाद जिला भूमि अध्यापति अधिकारी ने दोनों पक्षों को अपने अपने अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा , किंतु पूर्व प्रमुख कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए । जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले को सात दिन के अंदर निस्तारित करने का आदेश दिया है । इस आदेश के बाद पूर्व प्रमुख और उनके भाई पर रिकवरी की कार्रवाई शुरू होने की संभावना है । मामले में मोहम्मद एकलाख की ओर से पैरवी कर रहे प्रकाश अवस्थी ने बताया कि प्रकरण निस्तारण के करीब है । जिलाधिकारी पूरे प्रकरण को स्वयं देख रही है । उधर पूर्व प्रमुख का कहना है कि उनके दस्तावेज के बाद उन्हें मुआवजा की राशि दी गई है । वह इस मामले को उच्च अदालत में ले जायेगे।