औरैया में शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर महिला को घर से निकाला, पति समेत सात के खिलाफ मुकदमा

औरैया में शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर महिला को घर से निकाला, पति समेत सात के खिलाफ मुकदमा

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पांच लाख रुपये व बुलेट की मांग पूरी न होने व ससुर व बहनोई द्वारा शारीरिक संबंध बनाने का विरोध करने पर महिला को घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने पति समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


एक साल पहले महिला की शादी हुई थी।

दिबियापुर के एक मुहल्ला निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि 30 जून वर्ष 2024 को जनपद गाजियाबाद अंकुर बिहार, डीएलएफ शंकर बिहार मकान नंबर सी-17 निवासी मोहम्मद परवेश उर्फ सोनू पुत्र रहीश अहमद के साथ शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद पति, ससुर रहीश अहमद, सास रुकसाना, ननद मीनू व शबाना पत्नी पप्पू, फरहा पत्नी दिलशाद, ननदोई पप्पू पुत्र नामालूम पांच लाख रुपये व बुलेट की मांग करने गले।

उसने मां की गरीबी का हवाला भी दिया। जिसके बाद आरोपित उसके साथ मारपीट करने लगे। महिला को पता चला कि उसके पति में शारीरिक कमी है। उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है। शारीरिक कमजोरी के कारण पहली पत्नी से तलाक हो गया था। मांग पूरी न होने पर 20 अगस्त 2024 को जेवर और कपड़े छीनकर आरोपितों ने उसे घर से निकाल दिया।

पुलिस से मामले की शिकायत की तो उसे समझाकर ससुराल भेज दिया गया। महिला ने पति की शारीरिक कमजोरी के बारे में डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि उसमे संतान पैदा करने का सामर्थ्य नहीं है। ससुर व बहनोई ने उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया तो महिला ने विरोध किया तो महिला को मारपीट कर सात जनवरी को घर से निकाल दिया।

थानाध्यक्ष पूजा सिंह राठौर ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।