मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पोर्टल प्रारम्भ, करें आवेदन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पोर्टल प्रारम्भ, करें आवेदन

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824


रायबरेली-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। सामूहिक विवाह कराने के लिए आवश्यक है कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2.00 लाख तक हो, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका  कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा की दशा में समक्ष स्तर से निर्गत पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्तता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु न्यायालयी आदेश की छायाप्रति ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदक को अपना आवेदन विभागीय वेबसाइट smsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कराकर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट सभी संलग्नकों सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी, रायबरेली के कार्यालय में जमा करना होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।