Raibareli-डीएम के आदेश पर सुरेंद्र सिंह की 6 करोड़,15 लाख,37 हजार की सम्पत्ति कुर्क

Raibareli-डीएम के आदेश पर सुरेंद्र सिंह की 6 करोड़,15 लाख,37 हजार की सम्पत्ति कुर्क

-:विज्ञापन:-

रिपोर्ट-अमित अवस्थी

गिरोहबंद एवं असमाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 एक के तहत हुई कार्रवाई


शिवगढ़-रायबरेली  जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश पर गैंगस्टर सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध गिरोहबंद एवं असमाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 एक के अन्तर्गत कार्यवाई करते हुए अनुमानित लागत करीब 6 करोड़ 15 लाख 37 हजार की सम्पत्ति कुर्क कर ली गई है। गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह पर शिवगढ़ तथा कोतवाली नगर में पहले से 12 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। जिनमें उनके विरुद्ध गिरोहबंद एवं असमाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 एक के तहत कार्यवाई करते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर रविवार को ग्राम कुम्हरावां में एक विद्यालय एवं हार्डवेयर मार्केट, सरांय छत्रधारी,  में एक राइस मिल, वर्ष 2015 में  मकान में किए गये नये निर्माण सहित अनुमानित लागत करीब 6 करोड 15 लाख 37 हजार की सम्पत्ति कुर्क की गई हैं। इस मौके  पर महराजगंज उप जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार शुक्ला, सदर सीओ वंदना सिंह, महराजगंज सीओ अरुण कुमार नौहवार, नायब तहसीलदार सत्य प्रकाश गुप्ता, शिवगढ़ थानाध्यक्ष अरुणेश कुमार गुप्ता, भदोखर थाना पुलिस, सदर कोतवाली पुलिस सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। उप जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि रायबरेली जिला अधिकारी के आदेशानुसार गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध गिरोहबंद एवं असमाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 एक के तहत कार्यवाही करते हुए अनुमानित लागत करीब 6 करोड़ 15 लाख 37 हजार की सम्पत्ति कुर्क की गई है।