चरागाह की जमीनें करानी होंगी खाली, शासन ने जारी किए निर्देश; तहसीलों में मची खलबली

चरागाह की जमीनें करानी होंगी खाली, शासन ने जारी किए निर्देश; तहसीलों में मची खलबली

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उत्तर प्रदेश में चरागाह की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को चिह्नित कर उसके विरुद्ध कार्रवाई कर उसे रिक्त कराने व राजस्व परिषद की वेबसाइट के पोर्टल पर उक्त सूचना को दर्ज करने के शासन के निर्देश के बाद इसे लेकर तहसीलों में हलचल मची है।

इस संबंध में राजस्व आयुक्त (उत्तर प्रदेश शासन) द्वारा पत्र जारी कर यह निर्देश दिए गए हैं कि समस्त जिलाधिकारी अपने जनपद में चरागाह की भूमि पर अवैध कब्जों को चिह्नित कर उसके विरुद्ध कार्रवाई कर अवमुक्त कराएं। साथ ही राजस्व परिषद के पोर्टल के लिंक, जनपद में चरागाह भूमि पर अवैध कब्जे की सूचना यथास्थिति पर जनपद की कुल चरागाह भूमि व अवमुक्त कराई गई भूमि की सूचना दर्ज कर इस आशय का प्रमाणपत्र भी दें कि चरागाह भूमि के संबंध में दी गई सूचना सही व सत्यापित है।

परिषद के उक्त पोर्टल में 30 अप्रैल 2025 तक चरागाह भूमि के संबंध में प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा दर्ज सूचना के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के कुल चरागाह भूमि का क्षेत्रफल 61118.81 हेक्टेयर है। जिसमें अवैध कब्जे में चिह्नित की गई चरागाह भूमि का क्षेत्रफल 6518.187 हेक्टेयर है। वहीं, अवमुक्त कराई गई भूमि का क्षेत्रफल 4285.74 हेक्टेयर है।

परिषद द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है कि जनपद के राजस्व अधिकारी कर्मचारी चरागाह की भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भूमि को कब्जे से मुक्त कराएं और इस आशय का प्रमाणपत्र भी दें कि उक्त सूचना सही व सत्यापित है। परिषद के इस आदेश के बाद तेजी से चरागाह की भूमि को चिह्नित किया जा रहा है। इसके उपरांत इसकी रिपोर्ट बनाकर इसे अवैध कब्जेदारी से मुक्त कराया जाएगा।