रायबरेली-प्रार्थी की तहरीर के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ई स्टांप वेंडर के ऊपर दर्ज हुआ मुकदमा

रायबरेली-प्रार्थी की तहरीर के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ई स्टांप वेंडर के ऊपर दर्ज हुआ मुकदमा

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रायबरेली। प्रार्थी मतलूब अहमद पुत्र मोहम्मद अमीन खां निवासी  दर्रहिया मजरे अब्दुमऊ थाना नसीराबाद तहसील सलोन जिला रायबरेली ने पुलिस अधीक्षक रायबरेली को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि प्रार्थी उक्त पते का मूल निवासी है, जो वर्तमान समय में सेना में हवलदार के पद पर कार्यरत है और मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल में तैनात है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास वर्ष 2017 में हो गया था। इसके पश्चात प्रार्थी वरासत लाइसेंस कराने के लिए कलेक्टर परिसर गया। जहां पर प्रार्थी की भेंट प्रतिपक्षी संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय देशराज मौर्य निवासी (ई स्टांप वेंडर) क्लेक्ट्रेट परिसर रायबरेली से हुई। उसने वरासतन लाइसेंस करने का पूरा जिम्मा लिया और आश्वासन दिया कि हम तीन माह में करवा कर लाइसेंस आदि आपको वापस कर देंगे एवं प्रार्थी से ऑनलाइन 10000 एवं नगद 18000 रुपए भी ले लिया था। प्रार्थी ने लाइसेंस कॉपी एवं अन्य आवश्यक कागजात उसको दे दिये। प्रार्थी उसके बाद कई बार प्रतिपक्षी से मिला एवं कहा कि यदि आप नहीं करा सकते हैं तो आप मेरे लाइसेंस की कॉपी व मेरे द्वारा दिया गया रुपया वापस कर दो, लेकिन विपक्षी ने न ही संबंधित कागजात दिये न रुपया वापस किया। प्रार्थी द्वारा जब मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ जाता रहा। अतः परेशान होकर प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र 29 अप्रैल 2025 को दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके पश्चात प्रार्थी के द्वारा 29 अक्टूबर 2025 को एक और प्रार्थना पत्र देते हुए अपने लाइसेंस एवं उपरोक्त रुपया विपक्षी से वापस दिलाने हेतु वैधानिक कार्यवाही करने की एवं न्याय की मांग की गई। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दिनांक 13 जनवरी को प्रार्थी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में उक्त प्रतिपक्षी संतोष कुमार के ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।