कांग्रेस नेता ने SC में EWS आरक्षण पर दायर की पुनर्विचार याचिका, कोर्ट ने बताया था वैधानिक

कांग्रेस नेता ने SC में EWS आरक्षण पर दायर की पुनर्विचार याचिका, कोर्ट ने बताया था वैधानिक
कांग्रेस नेता ने SC में EWS आरक्षण पर दायर की पुनर्विचार याचिका, कोर्ट ने बताया था वैधानिक

-:विज्ञापन:-

रिपोर्ट-रोहित मिश्रा

मो-7618996633

मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस नेता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण वर्ग को दिए जाने वाले 10 फिसदी आरक्षण को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की है. दरअसल फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा था कि वे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की उच्च जाति समर्थक मानसिकता का विरोध कर रहे हैं.

आपको बता दें कि इससे पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक माना था. एससी ने कहा था कि देश में ईडब्ल्यूएस लागू रहेगा. संवैधानिक पीठ के 3 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में थे. उन्होंने इसके पक्ष मे अपना फैसला सुनाया था जिसके बाद से देश में आर्थिक मापदंड पर सवर्णों को मिलने वाला आरक्षण जारी रहा.
ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगो के लिए दिया जाता है. ये आरक्षण वैधानिक है या नही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसमे फैसला देते हुए शीर्ष न्यायालय ने इसे वैधानिक माना. 5 जजों में 3 ने इसको लेकर सहमति जताई थी. जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण से असहमत थे. सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर लगाई थी.