रायबरेली-नारी शक्ति वंदन अधिनियम/ अक्षय तृतीया/व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद पर चर्चा का आयोजन सम्पन्न

रायबरेली-नारी शक्ति वंदन अधिनियम/ अक्षय तृतीया/व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद पर चर्चा का आयोजन सम्पन्न

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रायबरेली। स्वैच्छिक संस्था गांधी सेवा निकेतन बाल गृह बालिका पर जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशानुसार नारी शक्ति वंदन अधिनियम एवं व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद /आगामी अक्षय तृतीया का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संरक्षण अधिकारी वीरेंद्र पाल द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान की गई विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं  एवं पत्रकारों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम (128वां संविधान संशोधन विधेयक, 2023) भारतीय संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए  33 प्रतिशत (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करता है। इस कानून का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है आदि जानकारी प्रदान की गई।कार्यक्रम में इस अधिनियम का सम्मान अभिवादन किया गया, अधिवक्ता द्वारा महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा एवं अन्य प्रकार की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। जिला मिशन कोऑर्डिनेटर शेफाली सिंह द्वारा विभिन्न प्रकार की बच्चों से संबंधित समस्याएं एवं विभाग में सभी संचालित महिला केंद्रित योजनाओं के बारे में भी चर्च की गईद्य प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर कृष्ण प्रताप शर्मा द्वारा स्वच्छता संवाद के माध्यम से लोगों को साफ रखने और खुले में पूरा ना फेंकने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति पूनम सिंह, अधीक्षिका नीतू सिंह, श्रद्धा आदि स्टाफ मौजूद रहा।