Raibareli-विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2023 के मतदान की समाप्ति तक 48 घंटे पूर्व मदिरा की दुकानें रहेगी बन्द: डीएम

Raibareli-विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2023 के मतदान की समाप्ति तक 48 घंटे पूर्व मदिरा की दुकानें रहेगी बन्द: डीएम

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)
मो-8573856824


रायबरेली-जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती माला श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 खण्ड स्नातक एवं 02 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक निर्वाचन 2023 में मतदान के दिन मद्यनिषेध घोषित किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देशानुसार आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिये है कि जनपद उन्नाव, फतेहपुर एवं अमेठी में 30 जनवरी 2023 को होने वाले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव को स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण और र्निविघ्न निर्वाचन के संचालन हेतु शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत 28 जनवरी 2023 को सायं 04 बजे से 30 जनवरी 2023 की सायं 04 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक जनपद उन्नाव, फतेहपुर एवं अमेठी जनपदों की सीमा से लगी 08 किलोमीटर की परिधि में आने वाली जनपद रायबरेली की समस्त आबकारी दुकानें (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर,     मॉडलशाप, भांग, ताड़ी, एफ0 एल0-9/9ए एवं एफ0 एल0-16/17 की फुटकर बिक्री की दुकानें) बन्द रहेंग.ी। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की मात्रा का न तो संचय करेगा, न ही वितरण करेगा और न ही लेकर चलेगा। उपरोक्त बन्दी हेतु कोई भी प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा।