रायबरेली 29 होटल, लॉज और मैरिज लॉन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई,होटलों में लग सकता है ताला
रिपोर्ट - केशवानंद शुक्ला
मो - 9670996633
रायबरेली: जिलें में बिना पंजीकरण संचालित होटल, लॉज और मैरिज लॉन पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सराय अधिनियम-1867 के तहत जिले के 29 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नोटिस जारी किए जाने के बावजूद पंजीकरण न कराने वाले संचालकों पर अब प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में है।
नगर मजिस्ट्रेट द्वारा सराय अधिनियम-1867 की धारा-5 के तहत आदेश जारी करते हुए संबंधित होटल, लॉज और मैरिज लॉन को नियमानुसार पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।
यह कार्रवाई लालगंज, महराजगंज, बछरावां, डलमऊ और ऊंचाहार तहसील क्षेत्रों में संचालित ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ की जा रही है, जो बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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