रायबरेली-ऊंचाहार ग्राम न्यायालय ने सुनाई पहली सजा , तीन लोगों पर अर्थदंड , एक को न्यायालय उठने तक कैद की सजा

रायबरेली-ऊंचाहार ग्राम न्यायालय ने सुनाई पहली सजा , तीन लोगों पर अर्थदंड , एक को न्यायालय उठने तक कैद की सजा

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    रिपोर्ट-सागर तिवारी

ऊंचाहार - रायबरेली- ग्राम न्यायालय गठन के बाद पहला फैसला आया है । जिसमें एक व्यक्ति को अर्थदंड के साथ न्यायालय उठने तक कैद और दो लोगों को अर्थदंड की सजा सुनाई गई है । यह फैसला न्याय अधिकारी मनु गुप्ता ने सुनाया है ।
   पहला मामला गदागंज थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर का है । गांव के पुष्पेंद्र मालवीय के विरुद्ध अवैध रूप से हरे पेड़ काटने का मामला पुलिस ने 13 फरवरी 2012 को दर्ज किया था । इसमें बुधवार को फैसला सुनाया गया है । जिसमें आरोपित के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर एक हजार रुपए का अर्थदंड और न्यायालय उठने तक कैद की सजा सुनाई गई है । दूसरा मामला जगतपुर थाना के गांव लोधन का पुरवा का है । गांव मे वाद विवाद को लेकर राम बरन और गंगा के विरुद्ध पुलिस ने 30 जून 2015 को मुकदमा दर्ज किया था । इस मुकदमे का बुधवार को निस्तारण किया गया है । जिसमें दोष सिद्ध होने पर दोनों पर एक एक हजार रूपए का अर्थदंड लगाया गया है ।