रायबरेली-निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना के लिए विशेष अभियान, पात्र महिलाएं करें ऑनलाइन आवेदन

रायबरेली-निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना के लिए विशेष अभियान, पात्र महिलाएं करें ऑनलाइन आवेदन

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)

मो-8573856824

रायबरेली-जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी ने बताया है कि जनपद में निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय विधवा महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
          उन्होंने बताया कि योजना के लिए आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी हो और पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना आवश्यक है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवेदिका के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, आवेदिका को उत्तर प्रदेश सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य पेंशन योजना, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो।
          आवेदन के लिए आवेदिका का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र तथा आवेदिका के स्वयं के नाम से आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति आवश्यक है।
          जिला प्रोबेशन अधिकारी ने पात्र निराश्रित महिलाओं से अपील की है कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://sspy.up-gov-in पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन करें। इसके अतिरिक्त निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) अथवा ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय में कार्यरत पंचायत सहायक के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।रायबरेली, 23 सितम्बर 2026। जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी ने बताया है कि जनपद में निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय विधवा महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
          उन्होंने बताया कि योजना के लिए आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी हो और पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना आवश्यक है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आवेदिका के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, आवेदिका को उत्तर प्रदेश सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य पेंशन योजना, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो।
          आवेदन के लिए आवेदिका का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र तथा आवेदिका के स्वयं के नाम से आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति आवश्यक है।
          जिला प्रोबेशन अधिकारी ने पात्र निराश्रित महिलाओं से अपील की है कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://sspy.up.gov.in पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन करें। इसके अतिरिक्त निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) अथवा ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय में कार्यरत पंचायत सहायक के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।