रायबरेली 16 अगस्त के बाद जोमैटो-स्विगी को ऑनलाइन फूड सप्लाई पर रोक के निर्देश
रिपोर्ट - अमन श्रीवास्तव
मो - 8052996633
रायबरेली:जिलें में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को कार्यालय में रेस्टोरेंट एसोसिएशन और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई, लेकिन जोमैटो और स्विगी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य)-II ने निर्देश दिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने पोर्टल पर रेस्टोरेंट, ढाबा, क्लाउड किचन और स्ट्रीट फूड वेंडर को अलग-अलग श्रेणियों में प्रदर्शित करें, ताकि ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी मिल सके कि वे किस प्रकार के प्रतिष्ठान से भोजन मंगा रहे हैं।
रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने यह भी मांग उठाई कि जोमैटो और स्विगी बिना रेस्टोरेंट की अनुमति के किसी भी प्रकार का ऑफर या डिस्काउंट ग्राहकों को न दें। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनपद के सभी रेस्टोरेंट, ढाबा, क्लाउड किचन, स्ट्रीट फूड वेंडर और बेकरी संचालकों को निर्देशित किया है कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं होता है तो 16 अगस्त 2026 के बाद जोमैटो और स्विगी के माध्यम से कोई भी खाद्य सामग्री डिलीवर न करें। आदेश का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की संबंधित धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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